हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन इस महीने की 19 तारीख तक बढा दिया है। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विवाह समारोह और अंत्येष्टि जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम एक सौ लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। खुले स्थानों पर दो सौ तक लोग एकत्र हो सकेंगे लेकिन कोविड-19 के नियमों और सुरक्षित दूरी का पालन करना होगा। सिनेमाहॉल पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन इस महीने की 19 तारीख तक बढाया
